अग्निवीरों को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस और वन विभाग में नौकरी के लिए नहीं होगा फिजिकल टेस्ट!

Parmodkumar

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हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। ग्रुप-बी पदों पर एक प्रतिशत और ग्रुप-सी पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में अवसर प्रदान करेगा।

हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व अग्रिवीरो को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बनाई गई इस नीति के तहत विभिन्न राज्य सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नई नीति के अनुसार, कौशल आधारित ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत और ग्रुप-सी पदों पर (कुछ श्रेणियों को छोड़कर) 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 20 प्रतिशत तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डर और खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है।

आरक्षण तय रोस्टर प्वाइंट्स पर लागू होगा
सभी सामाजिक वर्गों में समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण तय रोस्टर प्वाइंट्स पर लागू होगा। चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा और यदि उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होंगे तो रिक्त पद संबंधित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट दी जाएगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले ही प्रमाणित है।

लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य
इसके अलावा, ग्रुप-सी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से भी पूर्व अग्निवीर पहले से ही मुक्त हैं। जिन कौशलों का प्रशिक्षण उन्हें सेना में मिला है, उनसे संबंधित परीक्षाओं से भी उन्हें छूट दी जाएगी। हालांकि, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।