मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवादित बयान का मामला एक बार फिर गरमाता जा रहा है। महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से विवादों में घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी मामला चलेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद उनके खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सीजेएम उत्सव राज गौरव की कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है। मामले में आधिकारिक रूप से परिवाद दर्ज किया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई तेज होगी। उन्हें कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है। ऐसे में उन बयानों की चर्चा शुरू हो गई है, जिसको लेकर अनिरुद्धाचार्य घिरते दिख रहे हैं।
अविवाहित महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी
कोर्ट में दायर याचिका में अनिरुद्धाचार्य महाराज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वामी अनिरुद्धाचार्य पर कथा प्रवचन के दौरान महिलाओं और पुरुषों के समूह के सामने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बनाया गया है। वायरल वीडियो के अनुसार, कथावाचक ने एक कार्यक्रम में कहा था कि शादी योग्य 25 साल तक की अविवाहित कन्याएं 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, तब शादी करने के बारे में सोचती हैं। ऐसा कृत्य करने वाली महिला विवाह के बाद पति के साथ अपना जीवन निर्वहन नहीं कर सकती।
इस मामले में कहा गया है कि यह टिप्पणी 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला अपराध है। इस मामले को लेकर मथुरा से लेकर वाराणसी तक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश भड़का था।
14 साल में विवाह वाला बयान
अनिरुद्धाचार्य महाराज विवादित बयानों के लिए चर्चा में आए। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर भी बयान दिया था। एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि कन्याओं के माता-पिता को इस प्रकार की स्थिति में अपनी पुत्री का विवाह 14 वर्ष की उम्र में कर देना अनिवार्य चाहिए। इन मामलों को लेकर मथुरा कोर्ट में दो युवा महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। महिला वकीलों का कहना था कि उनका बयान बाल विवाह को बढ़ावा देता है। भारतीय कानूनों और सरकारी नीतियों के खिलाफ है।
मीरा राठौर के मामले में परिवाद
अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने अनिरुद्धाचार्य के 25 साल की उम्र में महिलाओं चार-पांच जगह मुंह मारने वाले बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस प्रकार के बयान को महिलाओं के सम्मान का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद परिवाद को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया है, जिससे मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। कोर्ट मामले में एक जनवरी 2026 को सुनवाई करेगी। इसमें मीरा राठौर के बयान दर्ज होंगे। इसके बाद केस आगे बढ़ेगा।












































