शिक्षा निदेशालय का आदेश- बच्चों से निजी स्कूल ने दाखिला फीस ली तो लगेगा 10 गुना जुर्माना; आवेदन 25 तक

Parmod Kumar

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हरियाणा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत दाखिला दिया जाएगा। हरियाणा सरकार नियम 134-ए को खत्म कर आरटीई की धारा 12(1)(सी) को लागू कर चुकी है। यही नहीं बाकायदा प्रदेश का शिक्षा विभाग RTE के तहत बच्चों को दाखिला देने का मन बना चुका है। यही वजह है कि निदेशालय RTE के तहत जारी शेड्यूल के मुताबिक ही काम कर रहा है। शेड्यूल के तहत अभिभावकों के पास बच्चों के आवेदन फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। साथ ही खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक मॉनिटिरंग सेल का गठन किया जाए जोकि कमजोर वर्गों और अलाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बच्चों के स्कूल में आवेदन संबंधी प्रश्नों तथा शिकायतों का निवारण करेंगे। साथ ही स्कूल वाइज ड्रा के माध्यम से चयनित सफल छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि अभी तक दूसरी से आगे की कक्षाओं में नियम 134ए को लेकर दाखिला करने के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भी कोई आदेश नहीं हैं। अधिकारी इस शैक्षणिक सत्र बच्चों को RTE के तहत दाखिला देने की दिशा में काम कर रहे हैं।        एडमिशन के समय माता- पिता द्वारा आवासीय पता व विद्यालय से आवासीय दूरी को स्पष्ट रुप से दर्शाया जाएगा कि उनका आवासीय क्षेत्र विद्यालय से 0 से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या, कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बालकों की आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हैं तो प्रवेश ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा किया जाएगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चों को प्रवेश देते समय रकम,दान, योगदान या भुगतान राशि प्राप्त करता है तो दंडनीय जुर्माना होगा कि शुल्क के 10 गुणा तक लग सकता है।