इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना में दिए जा रहे 1100 रुपये, जाने कैसे करें आवेदन

parmodkumar

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बिहार में जनहित के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। जिसमें अलग-अलग वर्ग की जरूरत के हिसाब से लाभ दिए जाते हैं। ऐसे में दिव्यांग वर्ग के लिए बिहार सरकार ने इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की जाती है। जिसमें केंद्र सरकार ने भी समर्थन दिया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे(BPL) के 18 से 79 साल तक के दिव्यांगजनों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। जो कि सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में जाती है।

यह योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक लाभ देकर सशक्त करने का प्रयास है। पहले इस योजना की पेंशन राशि 400 रुपये प्रति महीना थी लेकिन इसी साल, 2025 में पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है।

क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना बिहार में साल 2009-10 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। इस योजना को बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत 18 से 79 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों को, जो BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों से आते हैं, हर महीने पेंशन दी जाती है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके।

बिहार में जनहित के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। जिसमें अलग-अलग वर्ग की जरूरत के हिसाब से लाभ दिए जाते हैं। ऐसे में दिव्यांग वर्ग के लिए बिहार सरकार ने इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की जाती है। जिसमें केंद्र सरकार ने भी समर्थन दिया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे(BPL) के 18 से 79 साल तक के दिव्यांगजनों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। जो कि सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में जाती है।

यह योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक लाभ देकर सशक्त करने का प्रयास है। पहले इस योजना की पेंशन राशि 400 रुपये प्रति महीना थी लेकिन इसी साल, 2025 में पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है।

क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना बिहार में साल 2009-10 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। इस योजना को बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत 18 से 79 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों को, जो BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों से आते हैं, हर महीने पेंशन दी जाती है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों से आने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है।

नोट: पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। राज्य स्तर पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम

(PFMS) के जरिए यह राशि लाभार्थियों के दिए गए बैंक खाता नंबरों पर ट्रांसफर की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता
आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए
आवेदक दिव्यांग होना चाहिए
आवेदक की दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए
आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवेदक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से होना चाहिए
आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक निर्धारित फॉर्म में भरा और साइन किया हुआ आवेदन, जरूरी दस्तावेजों के साथ, ब्लॉक स्तर पर स्थित आरटीपीएस (RTPS) काउंटर पर जमा करें
आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को आरटीपीएस काउंटर से एक रसीद मिलेगी, जिसे आगे के लिए रखना है
आवेदन अप्रूव या रिजेक्ट होने की जानकारी आवेदक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी
आवेदन अप्रूव होने पर, आवेदक उसी आरटीपीएस काउंटर से स्वीकृति ले सकता है जहां आवेदन जमा किया गया था। इसके लिए पहले मिली रसीद और पहचान पत्र दिखाना होगा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के जरूरी दस्तावेज
आवेदक का आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान प्रमाण जैसे वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण
बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
पता प्रमाण
बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण
अन्य जरूरी दस्तावेज (यदि मांगे जाएं)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की शिकायत और हल
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी शिकायतों के हल के लिए एक खास पोर्टल बनाया गया है, जहां लाभार्थी खुद अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, टोल-फ्री नंबर 18003456262 पर कॉल करके भी शिकायत फ्री में दर्ज कराई जा सकती है।

शिकायत ब्लॉक विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, या सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के ऑफिस में भी दी जा सकती है। इसके अलावा, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का ऑफिस और जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का ऑफिस भी काम करता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े अन्य सवाल (FAQs)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी है?
पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन मिलती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदकों के लिए उम्र सीमा है?
हां, आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, सिर्फ 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
क्या किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति बिहार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, आवेदक बिहार का रहने वाला होना जरूरी है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?
आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक रसीद दी जाती है। इसके बाद आवेदन स्वीकृत या रीजेक्ट होने की जानकारी एसएमएस या ईमेल से भेजी जाती है।