इनेलो प्रधान महासचिव और ऐलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में पहले चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी। जब आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शिकायतकर्ता एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट में बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के खिलाफ इसी तरह का मामला पहले से चल रहा है। बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा ने याचिका दायर करके आरोप लगाए थे कि कुलदीप वत्स ने चुनाव आयोग को दी जानकारी में अपनी शैक्षणिक योग्यता के पासिंग ईयर को लेकर अलग-अलग जानकारी दी है। हालांकि हाईकोर्ट यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अब चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता।
हालांकि हाईकोर्ट की ओर से भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके यह पूछा है कि इस तरह के मामलों में आयोग क्या स्टेप (कदम) उठाता है। वत्स वाले केस की सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। अभय चौटाला वाला मामला भी वत्स जैसा ही होने के चलते हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस केस को भी कुलदीप वत्स के केस के साथ टैग कर दिया है। अब अभय के मामले को लेकर भी 30 जनवरी को सुनवाई होगी।