सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जंतर मंतर पर किसान आंदोलन को फिर तेज करने की कोशिश।

Parmod Kumar

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दिल्ली (Delhi) के पास नए केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूहों ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक प्रमुख सुनवाई से पहले रिइंफोर्समेंट का आह्वान किया है, जिसका मतलब हो सकता है कि उनकी साल भर की नाकेबंदी का अंत होने जा रहा है. किसान नेताओं ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से दिल्ली की सीमाओं पर अधिक से अधिक प्रदर्शनकारियों से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया.

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस गुरुवार यानी कल की तीन नए कृषि कानून की जांच करेगा कि क्या इसके खिलाफ विरोध का अधिकार पूर्ण था और यह भी जाना कि क्या किसानों को सड़कों पर उतरने का अधिकार है जब उनके विरोध के मूल में मुद्दा है. कोर्ट ने तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के बाद धरने पर बैठे धरने पर तीखा सवाल उठाया.

इस तरह नहीं हो सकता विरोध – केके वेणुगोपाल

केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि “कोई और किसान विरोध नहीं” हो सकता है क्योंकि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट एक किसान समूह की याचिका पर जवाब दे रहा था जो दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना चाहता है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए यूपी हिंसा का जिक्र किया. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में आठ की मौत हो गई. विरोध इस तरह नहीं हो सकता. उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था.

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है. जान-माल का नुकसान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता. राजस्थान के एक किसान समूह ने जंतर मंतर पर 200 किसानों के साथ “सत्याग्रह” शुरू करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका दायर करने और जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति की मांग पर आपत्ति जताई.

जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार ने पूछा कि “जब आप पहले ही कानून को चुनौती दे चुके हैं तो आपको विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? “जब सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह अभी तक कानूनों को लागू नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं?”