हरियाणा में पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 सितंबर तक बढ़ा दिया है। याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि कितने ऐसे आवेदक हैं जो एक ही शिफ्ट में परीक्षा में बैठे थे और उनके उत्तर एक जैसे थे। इस दौरान याची पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया है।