सरकार की ओर से अधिकृत ट्रेवल एजेंट व एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए करें संपर्क उपायुक्त पार्थ गुप्ता का आह्वान-कबूतरबाजों के झांसे में न आएं नागरिक ।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने आमजन विशेषकर युवाओं से आह्वान किया है कि शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले अनाधिकृत ट्रेवल एजेंट एवं एजेंसियों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि नागरिक सरकार की ओर से अधिकृत ट्रेवल एजेंट एवं एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए संपर्क करें और अच्छी तरह से पूछताछ कर लें।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इस बारे लोगों को जागरूक एवं सावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे नकली या अनाधिकृत एजेंट विभिन्न प्रचार माध्यमों में अपना विज्ञापन प्रकाशित व प्रसारित करवाते हैं, जिससे आमजन उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई, अन्य संपत्ति या गहने इत्यादि गंवा बैठते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि अनाधिकृत एजेंट व एजेंसी विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को लक्षित देश की बजाय किसी अन्य देश एवं जगहों पर भेज देते हैं। इसलिए ऐसे कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहें और सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश जाने का प्लान बनाएं। उन्होंने बताया कि सरकार की और से अधिकृत ट्रेवल एजेंट एवं एजेंसियों की सूची जारी की हुई है। अधिक जानकारी इमिगे्रेटडॉटजीओवीडॉटइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने खेतों में ब्लेड / रेजर तार / कोबरा तार लगाने पर लगाया प्रतिबंध
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने वन्य जीव संरक्षण तथा पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिला में तुरंत प्रभाव से ब्लेड / रेजर तार / कोबरा तार लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि जिला सिरसा में काला हिरण बहुतायत में पाया जाता है जोकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। कई बार स्थानीय किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अपने खेतों में ब्लैड / रेजर तार लगाए जाते हैं, जिनमें फसने से कटकर वन्य जीवों के गंभीर अवस्था में जख्मी होने की सूचनाएं मिलती रहती है। वन्य जीव निरीक्षक द्वारा कुछ किसानों को ब्लैड तार हटाने के नोटिस भी दिए गए थे। इसलिए जिन किसानों ने ब्लैड की तारों को अभी तक नहीं हटाया है वे जल्द से जल्द हटवाना सुनिश्चित करें।
आदेशों की अवहेलना करने करने वाला दोषी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम 1960 के तहत दंड का भागीदार होगा।