भाजपा-जजपा सरकार का बड़ा फैसला, RSS की गतिविधियों में हरियाणा के सरकारी कर्मी ले सकेंगे हिस्‍सा।

Parmod Kumar

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हरियाणा सरकार के कर्मचारी अब बिना किसी प्रशासनिक अवरोध के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। मुख्य सचिव के अधीन आने वाले सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर के जरिये वर्षों पहले लगाये गए इस प्रतिबंध को वापस ले लिया है। पत्र में उल्लेख है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम संख्या नौ और 10 की ही अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, जिनके अंतर्गत RSS की गतिविधियों में शामिल होने को प्रतिबंधित नहीं माना गया है।

अप्रैल 1980 से सरकारी कर्मियों पर लगा प्रतिबंध जारी था

हरियाणा में अप्रैल 1980 से सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। उस समय एक सरकारी पत्र में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन हरियाणा में RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 1980 के पश्चात भाजपा कई बार सहयोगी दल के रूप में हरियाणा की गठबंधन सरकारों में सत्ता में रही, लेकिन RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटवाया जा सका।

सरकारी हिदायतों को वापस लिया गया

एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि वर्ष 1967, 1970 और 1980 में हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्रों में RSS को जमात-ए-इस्लामी के साथ जोड़कर दर्शाया गया था, जो कि सर्वथा अनुचित है। अब इन तीनों पत्रों में जारी सरकारी हिदायतों को वापस ले लिया गया है।