हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, किसान व मजदूरों को आकस्मिक मृत्यु पर मिलेगी ₹5 लाख की मदद।

Parmod Kumar

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किसान औऱ खेतिहर मजदूरों को दिन-रात खेत-खलिहानों में काम करना पड़ता है। ऐसे में अगर परिवार के कमाऊ सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है।

उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि अगर कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्केट यार्ड व ऐसे स्थानों से आते-जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर ढाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपये की सहायता दी जाती है।

इसी प्रकार, एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर सवा लाख रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये की राशि मार्किट कमेटी के माध्यम से दी जाती है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता हेतु दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का होना जरूरी है।

अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को दुर्घटना के दो महीने के अन्दर संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव के पास आवेदन करना होगा।