बिग बॉस फेम शहनाज गिल को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया कांट्रैक्ट, म्यूजिक कंपनी ने दायर किया था केस

parmod kumar

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हाईकोर्ट ने शहनाज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादियों की लंबी चुप्पी से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उन्होंने समझौते को रद्द मान लिया था। ऐसे में यह समझौता रद्द किए जाने योग्य मानते हुए हाईकोर्ट ने गिल के खिलाफ कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया।

सज्जन कुमार दुहन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मोहाली की अदालत की ओर से जारी 29 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता सिमरन म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक है और उसने शहनाज के साथ समझौता किया था कि वह केवल उसकी कंपनी के लिए गीत गाएंगी। वर्ष 2019 में शहनाज को बिग बॉस 13 में प्रतिभागी के तौर पर शामिल किया गया था और 27 सितंबर, 2019 को बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया था।

बिग बॉस में शामिल होने से ठीक दो दिन पहले याची ने गिल से अनुरोध किया था कि वह गिल से भविष्य के काम को लेकर कांट्रैक्ट करना चाहते हैं। गिल के अनुसार बार-बार अनुरोध करने पर उन्होंने जल्दबाजी में उस कांट्रैक्ट पर साइन किए और बिग बॉस हाउस के लिए रवाना हो गईं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उनके पास काम के कई प्रस्ताव आए, लेकिन सिमरन म्यूजिक कंपनी प्रस्ताव देने वालों को ई मेल करने लगी कि शहनाज गिल का उनके साथ अनुबंध है और उनकी इजाजत के बिना शहनाज किसी अन्य कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती।