सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत

Parmod Kumar

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ईडी के समन का पालना ना करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, ‘अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई। ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है। अब ये कोर्ट तय करेगी, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा।’

इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामले में समन जारी किया था।

शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। जहां उन्हें पहला समन 7 फरवरी को जारी किया गया था, वहीं दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन जारी किया गया था। एसीएमएम अदालत में इन दोनों मामलों पर आज सुनवाई हो रही है।