हरियाणा विधानसभा में ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ बिल होगा वापस, आएगा नया विधेयक
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल, 2024 को सोमवार को वापस लेने का फैसला किया है। यह कदम केंद्र सरकार की आपत्तियों के बाद उठाया गया है। विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसी सत्र के दौरान सरकार की ओर से संशोधित बिल भी सदन में लाया जाएगा।
नए विधेयक में किए जाएंगे अहम बदलाव
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों—
- भारतीय न्याय संहिता, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
इनके तहत नए विधेयक में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए नया विधेयक तैयार किया जाएगा।
डंकी रूट पर सख्त कार्रवाई की जरूरत
हरियाणा सरकार ने डंकी रूट के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने की घटनाओं को रोकने के लिए 28 फरवरी 2024 को यह विधेयक हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस विधेयक में संपत्ति जब्त करने, पीड़ितों को मुआवजा देने, दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 2 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद बदलेगी रणनीति
बिल को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस पर टिप्पणी मांगी। अब सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी और संशोधित बिल तैयार किया जाएगा।
विदेश में फंसे भारतीयों की बढ़ती संख्या
हाल ही में हरियाणा, पंजाब और गुजरात के कई युवाओं को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण वापस भेज दिया गया।
- 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान से 104 भारतीयों को वापस लाया गया, जिनमें 33 हरियाणा के थे।
- 15 फरवरी को 116 भारतीय लौटे, जिनमें 34 हरियाणा के थे।
- 16 फरवरी को 112 भारतीय लौटे, जिनमें 44 हरियाणा के थे।
हरियाणा सरकार जल्द ही नए विधेयक को सदन में पेश करेगी, जिससे ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके और अवैध रूप से विदेश जाने के मामलों को नियंत्रित किया जा सके।












































