गुरुग्राम-फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा में EV खरीदना होगा आसान, जानिए नए नियम!

parmodkumar

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हरियाणा सरकार ने साफ-सुथरी और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से एक बड़ा फैसला लेते हुए नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मोटर वाहन टैक्स में पूरी छूट को मंज़ूरी दी है। यह छूट राज्य में रजिस्टर होने वाली नई बैटरी-संचालित स्कूटर, ऑटो, ई-रिक्शा और 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली चार-पहिया गाड़ियों पर लागू होगी। 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 50% छूट को मंजूरी दी गई है।

अब तक, हरियाणाबैटरी-संचालित और CNG गाड़ियों पर एकमुश्त टैक्स में 20% की छूट देता था। जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यह छूट अब बढ़ाकर 100% कर दी गई है, वहीं CNG गाड़ियों के लिए यह 20% पर ही बनी हुई है।

दिल्ली-चंडीगढ़ में नहीं कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन

इस फैसले के साथ, हरियाणा भी दिल्लीऔर चंडीगढ़ की तरह योग्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज़ीरो रजिस्ट्रेशन चार्ज देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। इससे राज्य के ऑटोमोबाइल डीलरों को लंबे समय से हो रहे नुकसान का सिलसिला खत्म होगा। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना था कि ग्राहक हरियाणा की डीलरशिप से वाहन तो खरीदते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन टैक्स में पूरी छूट पाने के लिए उन्हें दिल्ली या चंडीगढ़ में रजिस्टर करवाते थे। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज का यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। डीलरों का कहना था कि इस अंतर की वजह से वाहनों की बिक्री पर असर पड़ रहा था और खरीदारों के राज्य के बाहर रजिस्ट्रेशन करवाने से हरियाणा को राजस्व का नुकसान हो रहा था।

ईवी वाहनों को छूट से ये होंगे फायदे

उम्मीद है कि टैक्स में इस छूट से इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा सस्ती होंगी, जिससे उन्हें अपनाने में तेजी आएगी और गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के मोटर व्हीकल टैक्स पर 1% की छूट भी दी गई है।