डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में गुरमीत राम रहीम और अन्य 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को 19 साल बाद फैसला आया है. पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और अन्य 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
दरअसल इस मामले में गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन उस समय कोर्ट ने उनकी सजा का ऐलान नहीं किया था. वहीं साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है. डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चल रही तीन दोषियों की बहस पूरी हो चुकी थी.
कोर्ट ने राम रहीम पर लगाया 31 लाख रुपये का जुर्माना
12 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल के वकील द्वारा बहस पूरी हो चुकी थी. वहीं आज की कार्रवाई के दौरान जसबीर, सबदिल और अवतार के वकील द्वारा भी बहस पूरी कर दी गई है. जिसके बाद रंजीत हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान किया है. सजा के साथ अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और अन्य 4 आरोपियों पर 50-50 हजार जुर्माना लगाया गया.
पूरे पंचकूला जिले में लगाई गई धारा 144
वहीं सजा के ऐलान होने से पहले ही शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा-144 लगा दी गई थी. पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से जारी आदेश जारी कर सूचित किया गया है कि राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान और माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 को लागू की गई है.
पंचकूला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार( धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है.