चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रदूषित वातावरण के कारण कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिये किसी भी तरह के पटाखे की बिक्री व इस्तेमाल पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।
आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश में कहा गया कि स्वास्थ्य, पर्यावरण विशेषज्ञों व अन्य हितधारकों से व्यापक विचार-विर्मश के बाद यह फैसला लिया गया है।
इसमें कहा गया, ‘‘यह फैसला कोविड की मौजूदा स्थिति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश और आपदा प्रबंधन अधिनियम के मद्देनजर लिया गया है।’’ इस आदेश की किसी भी तरह से अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।