मुख्यमंत्री नयाब सैनी ने बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही में लिया भाग

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मुख्यमंत्री नयाब सैनी ने बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही में लिया भाग

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन मुख्यमंत्री श्री नयाब सैनी ने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इस दौरान जनहित में चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025

इस विधेयक के तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई ट्रैवल एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के कार्य करता है, तो उसे अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

जुआ-सट्टा विधेयक-2025

इस विधेयक के तहत राज्य में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024

इस विधेयक के तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे हजारों अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक

यह विधेयक भी सदन में पारित किया गया है, जो राज्य में शवों के सम्मानजनक निपटान से संबंधित है।

इन विधेयकों के पारित होने से प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता आएगी।