हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2026 के दूसरे ही दिन राज्य के 5794 लोगों को बड़ी सौगात दी है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना 1 ( DAYALU-1 ) के अंतर्गत 02 जनवरी, 2026 को लाभार्थियों के खाते में 217.36 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। दयालु योजना के तहत अब तक राज्य के 49,998 लाभार्थियों के खाते में हरियाणा सरकार की ओर से 1881.35 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना के अंतर्गत राज्य के BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार के सदस्य की अगर असामयिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 3 अलग-अलग स्लैब में 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की मदद दी जाती है। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 2 जनवरी शुक्रवार को यह सौगात दी।
संकट के समय बड़े काम की है योजना
हरियाण सरकार की यह योजना गरीब वर्ग के लिए बहुत ही काम की योजना है। साल 2023-24 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत असामयिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर आर्थिक मदद दी जाती है। खास बात यह है कि इस योजना में 6 साल से 60 साल तक के सदस्य को कवर मिलता है। नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम में सिर्फ परिवार के मुखिया की मृत्यु पर ही आर्थिक मदद दी जाती है। जबकि इस योजना में परिवार के बाकी सदस्य भी कवर रहते हैं।
1 लाख से 5 लाख रुपये की मदद
दयालु योजना के अंतर्गत अलग-अलग स्लैब हैं। इस योजना में उम्र के हिसाब से आर्थिक मदद तय होती है।
उम्र आर्थिक मदद
6 से 12 साल तक 1 लाख
12 से 18 साल 2 लाख
18 से 25 साल 3 लाख
25 से 40 साल 5 लाख
40 से 60 साल 2 लाख
दयालु योजना के लिए आवेदन कैसे करें
दयालु योजना के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहां Apply Scheme में ‘DAYALU’ को चुनें। अब परिवार पहचान पत्र (PPP) और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें। अब जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या दिव्यांगता की स्थिति बन गई है तो उसका नाम चुनें। फिर जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र नंबर भरें। सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
दयालु योजना के लिए कितने समय में करना होगा आवेदन
दयालु योजना के तहत मृत्यु या दुर्घटना होने की तारीख से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होता है। तीन महीने की समयसीमा बीतने के बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा।














































