ईडी की गिरफ्त में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला आज शाम 4:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा है। शुरु में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी थी। कुछ देर बाद हाई कोर्ट ने इसपर दोबारा सुनवाई शुरू की। इससे पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से ASG एसवी राजू अदालत में पेश हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह मेन याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी पर केजरीवाल अगर कोई अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो वह उस पर विचार कर सकती है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि याचिका का विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय चाहिए।
ईडी और केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ती तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज शाम 4-4:30 बजे के बीच फैसला सुनाएगा।
केजरीवाल की ओर से पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ (कस्टोडियल इंटरोगेशन) तब की जाती है जब कोई सहयोग न कर रहा हो। ईडी अगर आप फरवरी 2024 में चुनाव से दो महीने पहले मेरी भूमिका की जांच करना चाहते हैं, तो मुझे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि मेरी क्या भूमिका थी, आपको सिर्फ शक है। चुनाव से ठीक पहले आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा क्या है जो आप मेरी गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया?