कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद अब लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं. दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जनपथ मार्केट बंद करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि कोरोना नियमों का पालन करने और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए जनपथ मार्केट को अगले आदेश तक बंद किया जाता है. आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के निदेशक और कनॉट प्लेस के थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वो आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करवाएं और अनुपालन रिपोर्ट दें. इसे पहले सरकार ने लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट को बंद करने के आदेश भी दिए थे।
7 जून को खोले गए थे बाजार
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में 19 अप्रैल से 30 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था. इसके बाद सरकार लगातार इसे चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है. वहीं सात जून को सरकार ने बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई थी।
इन मार्केट पर हो चुकी है कार्रवाई
कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन करने और भीड़भाड़ होने के वजह से सरकार ने लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, कमला नगर, सरोजनी नगर, पंजाबी बस्ती, जनता मार्केट और करोल बाग के बाजारों के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया था।
गफ्फार मार्केट पर भी हुई थी कार्रवाई
इससे पहले शुक्रवार को कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के करोलबाग स्थित गफ्फार और नाई वाला मार्केट और रोहिणी सेक्टर- 13 की DDA मार्केट को बंद करने के आदेश दिया था।
एसडीएम करोलबाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. गफ्फार और नाई वाला मार्केट 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक बंद करने के आदेश जारी किया था. कोरोना के नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की गई थी. इसके साथ रोहिणी सेक्टर- 13 की DDA मार्केट को भी 12 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी किया गया था।