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Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई से एग्जाम फीस की वापसी पर 8 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

Parmod Kumar

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को आठ हफ्ते के भीतर एग्जाम फीस मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने सीबीएसई से आठ हफ्ते के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया साथ ही कहा कि क्या छात्रों को परीक्षा शुल्क पूर्ण या आंशिक रूप से वापस किया जा सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सीबीएसई के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में वापस आने की छूट है।सुनवाई के दौरान क्या हुआ?दिल्ली हाई कोर्ट ने कक्षा 10 और 12 के लिए सीबीएसई की परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. जस्टिस प्रतीक जालान ने शुरुआत में ही उल्लेख किया कि उनका अपना बेटा कक्षा 10 में है, इसलिए उन्हें मामले में दी गई राहत का प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की संभावना है.  इस पर वकीलों ने कहा कि उन्हें जस्टिस जालान की याचिका पर सुनवाई से कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, सीबीएसई ने इस याचिका का विरोध किया. सीबीएसई ने कहा- ‘किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.’ सीबीएसई ने आगे कहा कि सीबीएसई एक स्ववित्तपोषित संस्थान है. इसे केंद्र से फंड नहीं मिलता है, हमारा पूरा कामकाज परीक्षा शुल्क पर निर्भर करता है. ऐसे में याचिका पर सुनवाई न हो. हालांकि, आखिर में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई आठ हफ्ते के भीतर एग्जाम फीस मामले में फैसला ले।