हरियाणा में निराश्रित बच्चों के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से 1850 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही है। इस पेंशन का लाभ परिवार में दो बच्चों तक ही मिल सकती है। साथ ही मौजूदा स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से जारी शर्तों को पूरा करना होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ईश्वर राठी ने बताया कि मौजूदा स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
योजना के लिए जरूरी गाइडलाइन
उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायस का हलफनामा दे सकता है। यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।
निराश्रित बच्चों को पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
राठी ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।