क्लेम फॉर्म भरते समय भारी न पड़ जाए छोटी-छोटी गलतियां, नहीं मिलेगा पीएफ का पैसा !

parmod kumar

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नौकरीपेशा कर्मचारियों लिए PF (Provident Fund) में निवेश अच्‍छा विकल्‍प माना जाता है। रिटारमेंट के बाद इस फंड में राशि निकाली जा सकती है। साथ ही इमरजेंसी के समय भी आप इस फंड में से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, क्‍लेम फॉर्म भरने के दौरान की जाने वाली छोटी-छोटी गलतियों के कारण आपका क्‍लेम रिजेक्‍ट भी हो सकता है। यहां आपको बताते हैं कि आपको किन गलतियों से बचना चाहिए।

 

पीएफ क्लेम के लिए फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, वो पूरी तरह सही हो। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारियां पीएफ के डाटा से मेल नहीं खाता है, ताे आपका क्‍लेम रिजेक्‍ट हो सकता है।

 

कई बार आधार कार्ड और ईपीएफओ पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप आवेदन के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा कर इसे सुधरवा लें। इसके अलावा यदि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि से अलग तारीख आप क्लेम फाॅर्म में दर्ज करते हैं, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।