डीयू ने यूजी छात्रों के लिए पदोन्नति उत्तीर्णता मानदंड बढ़ाया, अब हासिल करने होंगे 63 प्रतिशत अंक

parmod kumar

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खेल, पाठ्येतर गतिविधियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) सहित अन्य क्षेत्रों में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को उनके कॉलेज के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन मानदंडों से छूट दी जा सकती है।

विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ) 2022 के कार्यान्वयन में कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अधिकारी ने कहा, “पिछले पासिंग और प्रमोशन नियमों के तहत, एक छात्र पाठ्यक्रम के पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र था, बशर्ते उसने पहले और दूसरे सेमेस्टर की कुल 50 प्रतिशत परीक्षाएं पास की हों। छात्रों को पदोन्नत होने के लिए सात पेपर पास करने और कुल 22 क्रेडिट प्राप्त करने होते थे।”

पदोन्नति मानदंड के लिए दिशानिर्देश तैयार करने वाली समिति के एक सदस्य ने पीटीआई को बताया, “हालांकि, चूंकि एनईपी-यूजीसीएफ 2022 के तहत सभी पेपरों के क्रेडिट समान नहीं हैं, इसलिए यह संभव है कि कोई छात्र केवल 36 प्रतिशत अंकों के साथ दोनों सेमेस्टर के केवल तीन पेपर और एक सामान्य ऐच्छिक पास करके अगले वर्ष में पदोन्नत हो जाए।”