हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार राइट टू रिकॉल बिल लागु किया जायेगा, इससे मतदाता को चुनाव के एक साल बाद मुखिया को हटाने का भी अधिकार होगा, इसके लिए गांव के 67 फीसदी लोगों का सरपंच के खिलाफ वोट डालना जरुरी है, 33 फीसदी मतदाता अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए होंगे, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है यानी वोटिंग में 67 फीसदी से कम लोग मुखिया के खिलाफ वोट डालते हैं तो अगले एक साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा, देखिये ये रिपोर्ट रजनी बिश्नोई के साथ वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह.