बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पुलिस को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ साल 2018 के रेप के आरोप वाले मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। साथ ही कहा कि तथ्यों को देखने के बाद स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से हिचक रही है। दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी, 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी।महिला का आरोप था कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने साल 2018 में छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। जबकि इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता है। अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। कोर्ट ने इस मामले में जुलाई, 2018 में भी शाहनवाज के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था लेकिन इस फैसले को बीजेपी नेता द्वारा अदालत में चुनौती देने के चलते हाई को ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
BJP नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज हो रेप केस में एफआईआर- दिल्ली HC ने दिया आदेश
Parmod Kumar












































