हरियाणा विधानसभा में पारित हुए चार महत्वपूर्ण विधेयक
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन जनहित में चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं।
हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025
इस विधेयक के तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने की सजा तय की गई है। यह विधेयक अवैध रूप से कार्य कर रहे ट्रैवल एजेंटों पर रोक लगाने और आम जनता को सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया है।
जुआ-सट्टा विधेयक-2025
हरियाणा विधानसभा ने जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित नए विधेयक को पारित किया है। इसके तहत मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यह विधेयक खेल और अन्य क्षेत्रों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में सहायक होगा।
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024
यह विधेयक राज्य के अनुबंधित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा और वे अपने कार्यस्थल पर अधिक समर्पण के साथ काम कर सकेंगे।
हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक
इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में शवों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करना है। इसे सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिससे समाज में सम्मानजनक रीति-रिवाजों का पालन किया जा सके और शवों के उचित निपटान की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।
इन विधेयकों के पारित होने से हरियाणा में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा और आम जनता को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे।