आजादी दिवस हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को मिली खुशखबरी !

parmod kumar

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हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आजादी दिवस पर अच्छी खबर  मिली है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा।

 

इस नए आध्यादेश के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें हर छह से डीए, मेडिकल, अवकाश आदि शामिल हैं। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

 

कर्मचारी को सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त होना चाहिए। उसकी आय मासिक 50 हजार रुपए तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए। कम से कम पांच वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी।