सरकार ने संशोधित किए टीजीटी के सेवा नियम, अटकी 7471 पदों की भर्ती का रास्ता साफ

Parmod Kumar

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सेवा नियमों के फेर में सितंबर माह में पदों को विज्ञापित करके वापस ले लिया था। नए नियमों के अधिसूचित होने से होने अब वर्षों से लटकी टीजीटी की 7471 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

हरियाणा सरकार ने टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के सेवा नियमों में संशोधन किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महाबीर सिंह की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले वर्ष 2012 में टीजीटी के सेवा नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों के अधिसूचित होने से होने अब वर्षों से लटकी टीजीटी की 7471 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब शिक्षा विभाग दोबारा से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजा और आयोग इसे दोबारा से विज्ञापित करेगा।

वर्ष 2015 के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर, 2022 में टीजीटी के लिए 7471 पदों पर आवेदन मांगे थे। हालांकि, सेवा नियमों में संंशोधन होने के चलते इस भर्ती को अक्टूबर माह में वापस ले लिया गया था। अब हरियाणा सरकार की ओर से नए सेवा नियम अधिसूचित कर दि गए हैं। नए सेवा नियमों में टीजीटी पद के लिए बीए प्लस बीएड (चार वर्षीय स्नातक कोर्स) को इसमें जोड़ा गया है।

यह कोर्स करने वाले भी टीजीटी टीचर बनने के पात्र होंगे। अलग अलग 13 विषयों के लिए अलग योग्यता रखी गई है। इनमें सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, संगीत विषय शामिल हैं। बता दें कि पहले नियमोें में बीए स्नातक की शर्त थी। अब हरियाणा पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी टीजीटी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इन पदों पर होनी है भर्ती
मेवात कैडर के पद

  • हिंदी      106

  • संस्कृत   212

  • उर्दू       100

  • विज्ञान    234

  • गणित     93

  • संगीत     01

  • शारीरिक शिक्षा 246

  • आर्ट्स    260

  • सामाजिक विज्ञान 83

  • गृह विज्ञान   06

 शेष हरियाणा के लिए पद

  • अंग्रेजी          1751

  • गृह विज्ञान        73

  • संगीत             10

  • शारीरिक शिक्षा 821

  • आर्ट्स          1443

  • संस्कृत           714

  • साइंस           1297

  • उर्दू                 21