किसानों को मिट्टी की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं (Soil Testing Lab) की स्थापना की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं का संचालन युवाओं और संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विकास खंड स्तर पर स्थापित मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 18 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मिट्टी परीक्षण के लिए 265 नई प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई है। इन प्रयोगशाला के संचालन का जिम्मा युवा उद्यमी एवं संस्थाओं को दिया जाएगा, जिसके लिये सरकार द्वारा आवेदन माँगे गए हैं। चयनित युवा उद्यमी और संस्थाओं को केवल मिट्टी परीक्षण का काम करना है इसके लिये मिट्टी के नमूने भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाएँगें।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का आवंटन
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण कराए जाने हेतु कृषि स्नातक युवाओं/संस्थाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवा उद्यमी/संस्थाएँ 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करेंगे। प्रयोगशाला संचालन हेतु युवा उद्धमी, संस्थाओं में खाद्ध प्रसंस्करण संस्थाएं, कृषि उत्पादक समूह (FPO)/ कृषि उत्पादक कंपनी आदि का चयन किया जाएगा।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों/यंत्रों को चयनित युवाओं/संस्थाओं को प्रदाय किया जाएगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के आवंटन प्रक्रिया में युवा उद्यमियों/संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों में सर्वप्रथम संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी। एक जिले में प्रति आवेदक केवल एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं आवंटित की जायेगी। विभागीय तौर पर संकलित मृदा नमूनों के लिए कोई शुल्क किसानों से नहीं लिया जायेगा। युवा उद्यमी /संस्थाएँ अपनी आय को बढ़ाने के लिए कृषकों से सीधे परीक्षण हेतु नमूने प्राप्त कर सकेंगे।
हर साल कितने मिट्टी नमूनों की जाँच करना होगा?
योजना के तहत लाभार्थी उद्यमियों/संस्थाओं को पहले तीन सालों तक प्रतिवर्ष 4500 मृदा नमूने विभाग द्वारा प्रदान करने की गारंटी दी जाएगी। न्यूनतम मृदा नमूना की गारंटी राशि/जांच शुल्क का भुगतान भारत सरकार की स्वाइल हैल्थ एंड फर्टिलिटी योजना से प्रावधान अनुसार किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रदाय किए गए मृदा नमूनों की संख्या पहले तीन सालों तक 4500 प्रति प्रयोगशाला से कम नहीं होगी। उसके बाद गारंटी नमूनों की संख्या क्रमश: चतुर्थ वर्ष में 3600 पांचवें वर्ष में 2700, छठवें वर्ष में 1800, सातवें वर्ष में 900 रहेगी। इसके अलावा युवा उद्यमी /संस्थाएँ अपनी आय को बढ़ाने के लिए कृषकों से सीधे परीक्षण हेतु नमूने प्राप्त कर सकेंगे।
यह व्यक्ति कर सकते हैं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए आवेदन
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत उद्योगिक संस्थाएँ।
- एग्रीगेटर्स, जो किसानों से उत्पाद की खरीदी करते हैं और खाद्य प्रोसेसर उद्योगों को या सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं। एग्रीगेटर्स से तात्पर्य है ऐसी संस्था जो कंपनी अधिनियम/सहकारिता अधिनियम/फर्म, सोसायटी अधिनियम में विधिक पंजीकृत होकर किसानों से उत्पाद की खरीदी करते हैं और खाद्य प्रोसेस उद्योगों को या सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं।
- कृषक उत्पादक समूह (FPO)/ कृषक उत्पादक कंपनी। कृषक उत्पादक समूह (FPO)/कृषक उत्पादक कंपनी से तात्पर्य सहकारिता अधिनियम, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एफ.पी.ओ. से है। एफ.पी.ओ. का पंजीकृत आवेदन करने की अंतिम तिथि को कम से कम एक वर्ष पूर्व हुआ हो।
- कोई भी व्यवसायी पंजीकृत कंपनी/पार्टनरशिप फर्म में सदस्य नहीं है तो उसको संस्था के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदक संस्था का टर्नओवर विगत वर्ष (2023-24) में एक करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिए। आवेदक संस्थाओं के कारोबार के आधार पर अधिक कारोबार वाली संस्था/कंपनी को वरीयता दी जाएगी। कृषि स्नातक या उद्यानिकी स्नातक योग्यता रखने वाले युवा प्रयोगशाला आवंटन के लिए पात्र होंगे।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए आवेदन कहाँ करें?
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विकासखंड स्तरीय स्थापित नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं युवा उद्धामियों/संस्थाओं द्वारा मृदा नमूना परीक्षण कराए जाने के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को युवा उद्धामियों/संस्थाओं को आवंटन हेतु एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्ताव/ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अर्हताधारक युवा उद्धमी/कृषि संबद्ध संस्थाएं दिनांक 18/10/2024 तक अपने आवेदन एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल www.mponline.gov.in पर स्वयं एवं एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में अद्यतन सूचनाएं एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। योजना से जुड़ी सभी जानकारी विभागीय वेबसाइट www.mpkrishi.mp.gov.in पर देख सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए देनी होगी धरोहर राशि
युवा उद्यमी/संस्थाओं को अनुबंध संपादित होने पर प्रति प्रयोगशाला राशि रूपये 50,000 की धरोहर जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास में जमा करनी होगी। यह धरोहर राशि एफडी या वैध बैंक गांरटी के रूप में जमा करना होगा। यदि उद्यमी/संस्थाओं भवन या उपकरण को नुकसान पहुंचाता है और उप संचालक से प्राप्त निर्देशों पर इसे ठीक नहीं करता है, तो धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है और इसे नुकसान को दूर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।