अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक अदालत ने मॉडल टाउन थाना क्षेत्र से चार वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी लखीमपुर खीरी निवासी सीरा को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना मॉडल की पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया था कि 23 मार्च 2024 को उनकी चार साल की बेटी के साथ मंडी में सब्जी लेने के गया था।
वह अपनी बेटी को एक जगह खड़ा कर सब्जी खरीदने लगा। वापस आया तो वहां उसकी बेटी नहीं मिली। व्यक्ति ने अपनी बेटी को काफी तलाश किया। इसके बाद उसने उसीरा नामक युवक के साथ अपनी बेटी को देखा। आरोपी बेटी के कपड़े उतारने का प्रयास कर रहा था। उसने शख्स पर ईंट से हमला किया। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी को छोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।












































