हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का आदेश: बीज और दवाइयों की बिक्री पर रोक, विरोध में उतरे व्यापारी

Parmod Kumar

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हरियाणा की अनाज मंडियों में स्थित दुकानों में अब खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां नहीं बेची जा सकेंगी। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने दुकानों में इन वस्तुओं का व्यापार तुरंत बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के आदेश के मार्केट कमेटियों ने दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं और आदेश वापस लेने का आग्रह किया है। मार्केट कमेटियों ने नोटिस भेजकर दुकानदारों से जवाब मांगा था। उन्होंने जो जवाब भेजे हैं, उनसे कमेटियां संतुष्ट नहीं हैं। मार्केट कमेटियों ने ताजा नोटिस में कहा है कि दुकानों के आवंटन पत्र के अनुसार इनमें कृषि उपज की खरीद-फरोख्त के अलावा कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर दुकानों पर खाद, बीज और कीटनाशक की बिक्री की गई तो लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एचएपीएम एक्ट 1961 के अचल संपत्ति नियमों के तहत दुकान भी जब्त की जा सकती है। खाद, बीज और दवाइयों की बिक्री अवैध है। खाद, बीज व खेती में प्रयोग आने वाली कीटनाशक दवाइयां अनाज मंडियों में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। बोर्ड इन वस्तुओं का व्यापार करने की अधिसूचना तुरंत प्रभाव से जारी करे। सरकार अनाज मंडियों का सर्वे करवाकर सभी मंडियों में हर तरह का व्यापार करने की इजाजत दे।