हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ने ऐलान किया कि आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

Parmod Kumar

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हरियाणा के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग नीति के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समय-समय पर इसकी उचित निगरानी भी करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) नियम,1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं निगरानी समिति की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने हर जिले को 50 लाख रुपये जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि उत्पीड़न संबंधी घटना पर पीड़ित एससी परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह हिदायत दी कि राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं निगरानी समिति की बैठक हर छह महीने में की जाए। एससी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उनकी बस्तियों व मुख्य स्थलों पर होर्डिंग या बैनर लगाएं। प्रचार के अन्य माध्यमों से भी जानकारी दें।

सांसद-विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में कराएंगे सेमिनार
एससी लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के मकसद से हर सांसद व विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय-समय पर सेमिनार करवाए। प्रदेश के कुछ खास क्षेत्रों में एससी के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामलों के पीछे के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक वरूण चौधरी, सत्यप्रकाश जरावता और रामकरण काला मौजूद रहे।