हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 1 मई से राज्य में आरक्षण का नया कानून लागू हो जाएगा, जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर में निकलने वाली सभी तरह की नौकरी में राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का नया कानून आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जो भी भर्तियां की जाएंगी उनमें हर 4 में से 3 कर्मचारी हरियाणा के होंगे। चौटाला ने गुरुग्राम-फरीदाबार रोड पर बांधवानी गांव के करीब एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 1 मई के बाद से चाहे पहले से काम कर रही कंपनी हो या कोई नई कपंनी हो, जहां भी नई भर्तियां की जाएंगी वहां यह कानून लागू होगा और हर कंपनी को इसका पालन करना जरूरी होगा।
हर कानून में कमियां निकालना संभव राज्य में आरक्षण के नए कानून को लेकर चौटाला ने कहा “पहले दिन से कोई भी कानून अपने सबसे उत्तम रूप में नहीं होता है। राज्य सरकार इस कानून में संशोधन के लिए मिलने वाले सुझावों पर गौर करेगी। यह कानून लाने से पहले हमने उद्योग के प्रतिनिधियों और उद्यमियों के साथ 8 चरणों में बैठक की है। इसमें उद्यमियों ने लिखित में सुझाव भी दिए थे। एक हफ्ते पहले ही राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की गई थी, जिसमें इस्कॉर्ट के चेयरमैन निखिल नंदा ने भी कहा कि राज्य में ऐसे कानूनों का होना जरूरी है।”
कानून के बारे आगे बताते हुए चौटाला ने कहा “हमें सुझाव मिले हैं कि राज्य में सरकारी जूनियर इंजीनियर की सैलरी कम करके फिर से 50 हजार कर दी जानी चाहिए। राज्य सरकार इस सुझाव पर गौर करेगी। इसके अलावा कई लोगों ने सुझाव दिया है कि टेक्निकल पोस्ट जिनमें विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है उन्हें इस कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। हमने पहले ही इस बात का ध्यान रखा था और विशेष दक्षता वाली टेक्निकल पोस्ट को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।”