हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र घटाई गई, जानिए अब कितने साल के लोग छलका सकते हैं जाम

Parmod Kumar

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हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है. इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया.

विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है. इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं.

सरकार कोई शराब दुकान नहीं चलाएगी
बता दें कि बीते मार्च महीने में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करते हुए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. नई नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार कोई शराब दुकान नहीं चलाएगी.

इन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध: बिहार, गुजरात, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम ड्राय स्टेट और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में आते हैं. इन राज्यों में शराब पर पूर्ण पाबंदी है. मणिपुर के कुछ जिलों में भी शराब पर आंशिक प्रतिबंध है.

शराब के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र (पहले दिल्ली भी इसी श्रेणी में आती थी) में 25 से कम उम्र वालों के लिए शराब पीने की मनाही है. हालांकि, महाराष्ट्र में 21 या इससे अधिक उम्र के लोग हल्की बीयर का लुत्फ उठा सकते हैं.

23 साल: केरल में 2017 से पहले शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया.

18 साल: राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, सिक्किम, लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर में लोग 18 साल की उम्र से ही शराब का सेवन कर सकते हैं.