ट्रैक्टर खरीदने को हरियाणा सरकार दे रही 3 लाख तक, 15 जनवरी आखिरी तारीख, जानें क्या है पात्रता!

parmodkumar

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हरियाणा के किसानों के लिए एक कमाल की स्कीम लॉन्च की गई है। नायब सिंह सैनी सरकार नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। हालांकि इसकी पात्रता की एक शर्त है। यह योजना सिर्फ हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है। अन्य श्रेणी में आने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

हरियाणा सरकार ने 45 HP क्षमता वाले नए ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आप अनुसूचित जाति (SC) के किसान हैं तो इस योजना का लाभ उठाकर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी पा सकते हैं। 27 दिसंबर को शुरू हुई इस योजना की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 है।

नए ट्रैक्टर के लिए कैसे मिलेंगे 3 लाख
ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद लाभार्थियों की लिस्ट तैयारी होगी, जो जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति तैयार करेगी। इसके बाद जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में होगा, वो कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कंपनी से मोलभाव करके ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। अगर चुने गए किसानों की संख्या तय लक्ष्य से ज्यादा होगी तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। जो किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कृषि विभाग के पोर्टल पर जाने के अलावा अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता के ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की पात्रता
लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से होना चाहिए
पिछले 5 साल में कृषि विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी न ली हो
ट्रैक्टर खरीदने की तारीख से 5 साल तक उसे बेचा नहीं जा सकता है
किसान के पास खेत का मालिकाना हक होना चाहिए
जमीन परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए कैसे करें आवेदन
STEP-1
पहले आपको ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

पोर्टल पर किसान सेंटर पर जाएं और फिर अपने परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर से आप इसे रजिस्टर्ड करें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें।

अब कृषि विभाग के पोर्टल पर जाएं और Tractor Subsidy Scheme SB-89 चुनें
योजना के नियम व शर्तें अच्छे से पढ़ें और Click Here for Registration पर क्लिक करें
अब परिवार पहचान पत्र नंबर डालकर परिवार के सदस्यों की डिटेल खोलें
इसके बाद जिस सदस्य के नाम से योजना के लिए आवेदन करना है, उसे चुनें
आगे मांगी गई सभी जानकारियां भरें और दस्तावेज अपलोड करें

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने में दिक्कत आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं।