हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना से पाबंदियां में ढील देनी शुरू कर दी, 50% क्षमता से चलेंगे सिनेमा हॉल-मल्टीप्लेक्स

Parmod Kumar

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हरियाणा सरकार ने कोरोना की पाबंदियों से जनता को और राहत दी है. सरकार ने नई गाइडलाइंस शुक्रवार को जारी कर दी. इसमें पाबंदियों में कुछ और ढ़ील देते हुए सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा 10वीं से 12वीं के स्कूलों के साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज, ITI, कालेज कोचिंग सेंटरों को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं. उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों में नए दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू कराएं.

हरियाणा के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सभी जिलों के डीसी और सक्षम अधिकारियों को पत्र जारी कर बताया कि “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है. इसके तहत अब सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इनमें आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और COVID-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों की पालना अनिवार्य होगा.

स्कूल अभी 10वीं और 12वीं के ही खोले जाएंगे

सरकार ने राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश भी जारी किए हैं. 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों के साथ अब 1 फरवरी से विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल (केवल 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए), पॉलिटेक्निक, आईटीआईएस, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों (चाहे सरकारी हो या निजी) को खोलने की अनुमति है

क्लास रूम में भी रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग

शिक्षण संस्थानों को कक्षाएं शुरू करने के लिए अपेक्षित सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और COVID-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाना होगा. संबंधित संस्थान 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान टीकाकरण की कम से कम पहली खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं.

नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई

मुख्य सचिव नेसभी जिलों के डीसी को आदेश दिए हैं कि वे दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू कराएंगे. उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.