हरियाणा सरकार किसानों को सोलर पंप सिस्टम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी, 27 दिसंबर से यहां करें आवेदन

Parmod Kumar

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जिन किसानों ने पहले सोलर वाटर पंपिग सिस्टम के लिए आवेदन किए हुए हैं। उन्हें सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पम्प पर 75 % सब्सिड देने का निर्णय लिया गया है।

सौर ऊर्जा पंप (Solar Pump) पर 75% सब्सिडी (75% Subsidy on Solar Pump)

कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त सम्वर्तक सिंह ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग की ओर से सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के ऑनलाइन आवेदन के लिए saralharyana.gov.in ( सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन ) पोर्टल पर 27 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। जो किसान अपने खेतो में 3, 5, 7.5 व 10 एचपी क्षमता तक के सोलर वाटर पम्पिंग स्थापित करवाना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी के अटल सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।

सोलर वाटर पंप योजना में हरियाणा सरकार किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप सिस्टम आबंटित करेगी और शेष 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा किसानों को चालान के माध्यम से नकद नजदीकी आईडीआईबीआई बैंक में या अन्य किसी बैंक के माध्यम से आवेदन करते समय ही जमा करवाना सकते हैं

कितना अनुदान मिलेगा

उन्होंने बताया कि 3 एचपी डीसी सरफेस जिसकी कुल कीमत 1 लाख 80 हजार 299 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 1 लाख 35 हजार 224 है, जिसमें किसान को केवल 45 हजार 75 रुपये ही जमा करवाने होंगे। इसी प्रकार 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल जिसकी कुल कीमत 1 लाख 86 हजार 632 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 1 लाख 39 हजार 974 है, जिसमें किसान को केवल 46 हजार 658 रुपये ही जमा करवाने होंगे। 3 एचपी एसी सबमर्सिबल जिसकी कुल कीमत 1 लाख 81 हजार 511 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 1 लाख 36 हजार 133 है, जिसमें किसान को केवल 45 हजार 378 रुपये ही जमा करवाने होंगे।

पांच एचपी डीसी सरफेस व एसी सबमर्सिबल की जिसकी कुल कीमत 2 लाख 58 हजार 326 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 1 लाख 93 हजार 745 है, जिसमें किसान को केवल 64 हजार 581 रुपये ही जमा करवाने होंगे। पांच एचपी डीसी सबमर्सिबल जिसकी कुल कीमत 2 लाख 58 हजार 895 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 1 लाख 94 हजार 171 है, जिसमें किसान को केवल 64 हजार 724 रुपये ही जमा करवाने होंगे।

7.5 एचपी डीसी सरफेस जिसकी कुल कीमत 3 लाख 67 हजार 574 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 2 लाख 75 हजार 680 है, जिसमें किसान को केवल 91 हजार 894 रुपये ही जमा करवाने होंगे। इसी प्रकार 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल जिसकी कुल कीमत 3 लाख 69 हजार 850 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 2 लाख 77 हजार 388 है, जिसमें किसान को केवल 92 हजार 462 रुपये ही जमा करवाने होंगे। 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल जिसकी कुल कीमत 3 लाख 68 हजार 29 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 2 लाख 76 हजार 22 है, जिसमें किसान को केवल 92 हजार 7 रुपये ही जमा करवाने होंगे।

10 एचपी डीसी सरफेस जिसकी कुल कीमत 4 लाख 62 हजार 28 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 3 लाख 46 हजार 521 है, जिसमें किसान को केवल 1 लाख 15 हजार 507 रुपये ही जमा करवाने होंगे। दस एचपी एसी व डीसी सबमर्सिबल जिसकी कुल कीमत 4 लाख 54 हजार 62 रुपये है, सरकार द्वारा उसका अनुदान 3 लाख 40 हजार 547 है, जिसमें किसान को केवल 1 लाख 13 हजार 515 रुपये ही जमा करवाने होंगे।

ये दस्तावेज जरूरी

किसान अधिकृत अंत्योदय सरल केन्द्र व अटल सेवा केंद्र के माध्यम से सरल हरियाणा जीओवी इन वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। इस आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है। इस चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकार द्वारा प्रदेश में सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

आवेदन करते समय सोलर पंप की क्षमता और कंपनी का चुनाव सोच समझ कर करें। आवेदन के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। किसान जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है और विभाग से पूर्व में किसी भी क्षमता का सोलर पंप नहीं लिया हो, वही आवेदन के पात्र होंगे। जो भी किसान सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करवाने में इच्छुक हैं वो नजदीकी अटल सेवा केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।