20 साल से जमीन पर काबिज घुमंतुओं को मालिकाना हक देगी हरियाणा सरकार

Parmod Kumar

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि 20 साल से जमीन पर काबिज घुमंतू जाति के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। 31 मार्च 2000 तक जिस जमीन पर घुमंतू जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो सरकार वह जमीन उनके नाम करेगी। इसके लिए शर्त ये है कि जमीन 200 गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कुछ भुगतान लिया जाएगा। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिह्नित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है, को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटीर में लगे जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने घुमंतू जाति के प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनने के बाद यह घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अति गरीब परिवारों का उत्थान कर रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत मेलों में अब तक ढाई लाख परिवार आ चुके हैं। इनमें से 40,000 परिवारों के ऋण मंजूर हो चुके हैं। ऑनलाइन योजनाओं में पोर्टल की दिक्कतों को दूर करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए फतेहाबाद, सिरसा, हिसार जिला उपायुक्तों सहित विभाग के दो अधिकारियों सहित 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए और यह भी निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निवारण 6 महीने के अंदर किया जाए। इसके अलावा, आदमपुर, हिसार से आए नागरिकों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तहत एलआईजी के तहत आवंटित किए गए मकानों पर एन्हांसमेंट के संबंध में अपनी शिकायत रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाकर समाधान निकाला जाएगा और बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था भी कराई जा सकती है।