हरियाणा के छह जिलों में संबधित जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड 19 का हवाला देकर आपदा प्रबंधन को देखते हुए जिला में सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, खासकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अनेक प्लेटफार्म पर, आज इस मामले में करनाल के एक समाचार पत्र की याचिका पर हाई कोर्ट ने माना कि ये आदेश संविधान में आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, ऐसे में जहां सरकार को फटकार लगायी वहीं अगली तारीख 14 अगस्त देते हुए स्टे आर्डर जारी किया है, साथ ही कहा है सोशल मीडिया प्लेटफार्म पहले की तरह काम करें और कोविड 19 की कोई खबर जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक ही चलाएं, देखिये ये रिपोर्ट प्रमोद कुमार के साथ वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह
हरियाणा के छह जिलों में सोशल मीडिया पर लगाया था बैन, हाई कोर्ट ने जारी किया स्टे आर्डर!
Parmod Kumar