हरियाणा में फिलहाल पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं, इसकी बड़ी वजह हाईकोर्ट में दायर की गयी याचिका है, जिसको लेकर कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है, ये याचिका रेवाड़ी की एक महिला की दायर की गयी है, याचिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उनको सिमित किया गया है, जबकि सविंधान में आर्टिकल दिया गया है कि किसी को भी चुनाव लड़ने से वंचित नहीं रख सकते हैं, ऐसे में जब तक राज्य सरकार कोर्ट में जवाब देगी, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला देती है, उसको लेकर समय लग सकता है, ऐसे में 24 जनवरी को हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, स्थिति को देखते हुए चुनाव टाले जा सकते हैं, देखिये ये रिपोर्ट प्रमोद कुमार के साथ वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह