Haryana News: हिसार में डबल मर्डर के 8 दोषियों को उम्रकैद

parmodkumar

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हिसार: जिले के एक गांव में साल 2016 में हुए डबल मर्डर केस में 4 भाइयों सहित 8 लोगों को दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे गगनदीप की अदालत ने सुनाया। सजा के अलावा दोषियों पर 31-31 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में जिन 8 दोषियों को सजा सुनाई गई है। उनमे चार सगे भाई अजमेर, कुलबीर, वीरेंद्र, समुंद शामिल है। 2 अन्य सगे भाई बेधड़क व कर्मवीर सहित सोनू व नितिन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

रजिशंन किया था हमला

मामले में प्राप्त जानकारी अनुसार करीब आठ साल पहले नारनौंद के रोशन खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर बलजीत, बलबीर, दलबीर, सुनील, सुनीता, नवीन, नेहा व नैंसी पर अजमेर, कुलबीर, वीरेंद्र, समुंद्र, बेधड़क, कर्मवीर, सोनू व नितिन ने तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया था। हमले में गंभीर चोट लगने पर बलजीत ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि कुछ दिन बाद घायल दलबीर की उपचार के दौरान दो दिन बाद मौत हुई थी। शोर मचा तो बीच-बचाव करने पर उक्त सभी हमलावर धमकी देकर फरार हो गए थे। वजीर ने बताया था कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात हुई थी। हमारा आपस में पहले भी झगड़ा हुआ था।

इन-इन धाराओं में सुनाई गई सजा

जिसमें जिला कोर्ट ने दोषी विकास को धारा 326 के तहत 3 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना, दोषी सुशील को धारा 324 के तहत 1 साल व 5 हजार का जुर्माना लगाया है। वही बिजेंद्र, संजय व नरेंद्र को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 27 जुलाई 2016 को नारनौंद थाना में केस दर्ज हुआ था। इसमें रोशन खेड़ा वासी वजीर सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया था कि वह शाम पांच बजे अपने भाई बलजीत के मकान के सामने खड़ा था। उस दौरान करीब 15-20 लोगों ने हमला कर दिया था।