हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों की सहायता लेने पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। यह निर्णय प्रशासनिक सुधारों और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस निर्णय के तहत, सरकारी कार्यालयों में बिना उचित प्रक्रिया या अनुमति के किसी बाहरी व्यक्ति, जैसे कि निजी फर्मों, कंसल्टेंट्स या अन्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने पर रोक लगाई जाएगी। यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने बाहरी व्यक्ति की मदद ली तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम भ्रष्टाचार और कार्यों में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि सरकारी कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप से न केवल कार्यों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, बल्कि यह पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में भी कमी करता है।