एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ट्रायल पर चार साल पहले लगाई गई रोक को हटाने की मांग को लेकर सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोेर्ट की शरण ली है। सीबीआई की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को नोटिस जारी किया है।
एजेएल की तरफ से दायर इसके बाद अगस्त में याचिका दाखिल करते हुए 1 जुलाई 2021 का अंतरिम आदेश को आगे जारी रखने का आग्रह किया गया था जिसके तहत ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक 27 अक्तूबर 2025 तक जारी रखने का आदेश जारी किया था।
अब इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए रोक हटाने की मांग की है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता रवि कमल गुप्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट का चार साल पहले पारित आदेश ट्रायल को रोक रहा है जिससे मामले की सुनवाई लंबित हो गई है। अदालत ने सीबीआई की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्तूबर तय की है।
आरोप है कि यह प्लॉट एजेएल को कथित रूप से कांग्रेस नेताओं, खासकर गांधी परिवार, के प्रभाव में अवैध तरीके से दिया गया था। एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता है, गांधी परिवार से जुड़ी यंग इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में बताया जाता है।













































