सिरसा। न्यायालय में 9 नवंबर को विशेष लोक अदालत नहीं आयोजित होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सह अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा ने इस संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को पत्र लिखा था। इसी पत्र के बाद 9 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को रद्द कर दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सह अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा ने पत्र में लिखा था कि 9 नवंबर 2024 को विशेष लोक अदालत के लिए पीठों का गठन किया गया था। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सह सचिव प्रवेश सिंगला ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इच्छा व्यक्त की है कि यदि 50 सबसे पुराने मामलों में से सूचीबद्ध मामलों के निपटान की कोई संभावना नहीं है तो 9 नवंबर को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बाल दिवस और संविधान दिवस पर लगाए जाएंगे कानूनी साक्षरता शिविर !
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को राजकीय नेशनल महाविद्यालय में व संविधान दिवस के अवसर पर जिला जेल में विशेष कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को अधिवक्ता बलबीर कौर गांधी द्वारा बच्चों को व 26 नवंबर को सहायक एलएडीसी दविंदर कौर द्वारा जिला जेल में कैदियों के कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत करवाया जाएगा।