सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर हरियाणा सरकार ने शुरू की पहल
हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों में घायलों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सड़क हादसों में घायल लोगों को प्रदेश के अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। इस योजना के तहत दुर्घटना की डेट से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का उपचार फ्री किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा यह नई पहल शुरू की गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून द्वारा प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों और जिलों को लेटर जारी करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि यह पायलेट प्रोजेक्ट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।
पुलिस करेंगी सड़क दुर्घटना में घायल की पुष्टि
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने यहां साफटवेयर में घायल व्यक्ति का डेटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा 6 घंटे के भीतर पुष्टि की जाती है कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है अथवा नही। पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलैस ईलाज की सुविधा दी जाती है।