SGPC की याचिका पर हुई सुनवाई राम रहीम की पैरोल रद करने की मांग पर हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को नोटिस

Parmod Kumar

0
125

 

SGPC ने पंजाब में गुरमीत राम रहीम के डेरे की गतिविधियों पर प्रतिबंध की मांग की - SGPC demand ban Gurmeet Ram Rahim Activity

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत की पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। SGPC द्वारा गुरमीत की पैरोल रद किए जाने की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 17 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इस विषय पर बीते सप्ताह SGPC के सदस्य भगवंत सिंह सियालका ने भी जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणवश उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। अब SGPC द्वारा एक प्रस्ताव पास कर सियालका के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के पैरोल देने के आदेश को चुनौती दी गई है।

पैरोल देने में वैधानिक नियमों का उल्लंघन
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) द्वारा दायर याचिका में मंडल आयुक्त रोहतक द्वारा पैरोल देने में वैधानिक नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए गए हैं। SGPC ने 20 जनवरी, 2023 को आयुक्त रोहतक द्वारा गुरमीत सिंह को 40 दिन की पैरोल के आदेश को हरियाणा सदाचार कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 की धारा-11 के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए इसे रद करने की मांग की है। पैरोल की समयावधि के दौरान गुरमीत सिंह के गैर-कानूनी बयानों और गतिविधियों से संभावित खतरनाक परिणामों बारे याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट को अवगत कराया गया है।

पैरोल से सामाजिक ताने-बाने को बताया खतरा
SGPC ने याचिका में गुरमीत सिंह की पैरोल से भारत की संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डालने और देश में सार्वजनिक सद्भाव, शांति और सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए खतरा बताया है।