डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। वहीं कोर्ट ने राम रहीम को बार बार पैरोल देने पर हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ राम रहीम को ही क्यों बार-बार पैरोल मिल रही है? बाकी कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार-बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा राम रहीम को बार बार पैरोल/फरलो देने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है, काफी संख्या में लोग जेलों में है जो पैरोल/फरलो का इंतजार कर रहे है और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा।