पंजाब के किसानों के आज दिल्ली कूच के दौरान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो गए थे। इस बीच हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच से राज्य की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया था। हरियाणा सरकार ने दायर याचिका में किसानों के दिल्ली कूच को न रोकने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका लगाई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखना सरकार और पुलिस प्रशासन का काम है, हाईकोर्ट का नहीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। हरियाणा सरकार का कहना था कि शंभू बॉर्डर पर मोडिफाइड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ आंदोलनकारी मौजूद हैं। इससे हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
किसान आंदोलन 2.0 के 9वें दिन चार दौर की वार्ता विफल होने के बाद पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर किसान और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। पुलिस रबड़ बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को रोक रही है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बना हुआ है।