कूड़ा जलाने पर एचएसवीपी को 10 लाख का जुर्माना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ मौके पर पहुंचे

lalita soni

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करनाल में यह कार्रवाई की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ मौके पर पहुंचे वहीं दमकल ने आग बुझाई।

Karnal: HSVP fined Rs 10 lakh for burning garbage

हरियाणा के करनाल में ग्रैप-4 की सिफारिशें लागू होने के बावजूद मंगलवार को कई स्थानों पर कूड़ा जलाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को सेक्टर-12 में उपायुक्त कार्यालय के निकट जाट भवन के पीछे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के खाली प्लाॅट में कूड़ा जलता मिला। इस पर बोर्ड ने एचएसवीपी को 10 लाख रुपये के जुर्माना का नोटिस जारी किया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण बढ़ने के बाद पूरे एनसीआर में ग्रैप-4 की सिफारिशों को लागू कर दिया है। आयोग के दिशा निर्देश भी विभिन्न विभागों को जारी कर दिए गए हैं, इसके बावजूद कई विभागों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया है।
हाईवे से लेकर घरों तक के सभी तरह के निर्माण और कूड़ा जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगने के बावजूद कई स्थानों पर कूड़ा जलता मिला। सेक्टर-12 में जाट भवन के पीछे एचएसवीपी के खाली पड़े मैदान में कचरे में आग जल रही थी। बताते हैं कि एचएसवीपी के कर्मचारी ही यहां कचरा डालते हैं, यहां से कभी कचरा उठता नहीं बल्कि जला दिया जाता है।
सूचना पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा मंगलवार को एसडीओ हार्दिक सिरोहा आदि के साथ मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को फोन किया तो दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि ये मैदान एचएसवीपी का है, इसकी जिम्मेदारी भी एचएसवीपी की ही है, इसलिए एचएसवीपी को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का पूर्व नोटिस जारी कर दिया गया है।
पहले भी जारी किए जा चुके नोटिस
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि इससे पहले भी सेक्टर पांच में कूड़ा जलता मिला था, इसके बाद सेक्टर-32 में कूड़ा जलता मिला था। जिसमें नगर निगम व एचएसवीपी अपना-अपना क्षेत्र होने से इनकार कर रहे हैं, फिलहाल एचएसवीपी को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया जा चुका है।